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- राफेल सौदे के फैसले को लेकर सरकर एक बार फिर सुप्रीमकोर्ट की शरण मे...
Posted by : achhiduniya
15 December 2018
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पेज 21 पर कहा है कि राफेल की
कीमत से जुड़े विवरण कैग से साझा किए जा चुके हैं और इसे पीएसी कमेटी ने भी जांचा
है। बताया गया है कि कहा ये जाना था कि कैग की रिपोर्ट पीएसी जांचेगी जबकि हो ये
गया कि पीएसी कैग की रिपोर्ट को जांच चुकी है। इसे टाइपिंग में हुई गलती बताई गई
है। केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राफेल लड़ाकू विमान
सौदे पर शीर्ष अदालत के फैसले में उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है जिसमें
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के
बारे में संदर्भ है। राफेल डील की जांच की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में
खारिज होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।
मल्लिकार्जुन
खड़गे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएसी (लोक लेखा समिति) को कैग
(कॉम्पट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल) की रिपोर्ट दी गई, जबकि पीएसी को
कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खड़गे ने कहा है कि वो खुद ही पीएसी के हेड हैं। शीर्ष
अदालत के फैसले में कहा गया था कि फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदारी
में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई। फैसले में कहा गया कि उसके सामने रखे गए
साक्ष्य से पता चलता है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू विमान पर मूल्य के विवरणों का
संसद में खुलासा नहीं किया, लेकिन कैग के सामने इसे उजागर किया गया।
शुक्रवार को शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस नेता और पीएसी के अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके सामने इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई थी।

