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- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लटकी नेशनल हेराल्ड केस इनकम टैक्स जांच की तलवार....
Posted by : achhiduniya
04 December 2018
नेशलन हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टैक्स असेसमेंट,कर आकलन को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस को जारी इनकम टैक्स के नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कोर्ट नोटिस की वैधता जांचने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने सवाल यह है कि इनकम टैक्स का नोटिस वैध है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब मामले की अंतिम सुनवाई को तैयार हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस जारी हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले हाई कोर्ट की पीठ ने राहुल के वकीलों द्वारा कोर्ट की कार्यवाही के प्रकाशन या रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के मौखिक गुजारिश को खारिज कर दिया था।
आयकर विभाग के मुताबिक राहुल गांधी के साल 2011-12
के आयकर आकलन को फिर से खोलने का निर्णय किया गया, क्योंकि
उन्होंने उसमें यह जानकारी नहीं दी कि वह 2010 से कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट
लिमिटेड के डायरेक्टर थे। मामले की अगली सुनवाई तक
कोई आदेश पास नहीं किया जाएगा, मामले की अगली
सुनवाई जनवरी 2019 में होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के
बाद अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ इनकम टैक्स वित्तीय
वर्ष 2011-2012 के लिए टैक्स पुनर्मूल्यांकन कर सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को यह इजाजत दे दी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग कोई
फैसला नहीं लेगा। अगली सुनवाई 8 जनवरी को
होगी।

