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यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आयकर विभाग ने दिया 100 करोड़ का नोटिस...
Posted by : achhiduniya
09 January 2019
नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी
से हलफनामा फाइल करने को कहा है। CBDT की सर्कुलर पर उन्हें ये हलफनामा दायर करना होगा।
इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। हलफनामा फाइल करने के लिए सुप्रीम
कोर्ट ने एक हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले में पी चिदंबरम, सोनिया और राहुल के वकील हैं। नेशनल हेराल्ड केस
में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और उनकी मां
सोनिया गांधी के 2011-12 के कर निधारण मामलों को फिर से खोलने की अनुमति आयकर
विभाग को दे दी है। निचली अदालत में सबसे पहले ये मामला बीजेपी नेता सुब्रमणियम
स्वामी ने उठाया था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निचली अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को जमानत दी थी।
स्वामी ने वित्त मंत्री को
भी कर चोरी के बारे में याचिका दी थी। स्वामी ने निचली अदालत में दायर अपनी शिकायत
में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर यंग इंडिया के
जरिये सिर्फ 50 लाख रूपए का भुगतान कर कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले
एसोसिएटेड जर्नल्स के 90.25 करोड़ रूपए वसूल करने का अधिकार हासिल करके धोखा और
गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल गांधी को
एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के संबंध में 100 करोड़ का
नोटिस जारी किया है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर
एजेएल से संबंधित 100 करोड़ रुपये की देनदारी है। टाइम्स ऑफ
इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही नेताओं ने अपनी आय करोड़ों रुपये कम दिखाई
है।


