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- 10% सवर्ण आरक्षण कौन होंगे इनके सही हकदार....?
Posted by : achhiduniya
11 January 2019
लोकसभा और राज्यसभा से 10% सवर्ण आरक्षण बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के तुरंत बाद ही इसे अमली जामा पहनाया जाएगा,लेकिन इसके लिए आपको आरक्षण के लिए जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्टूमेंट होने चाहिए, नहीं तो आपको आरक्षण मिलने में दिक्कत आएगी। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इसे भी स्थानीय तहसील या फिर जनसेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है। आमतौर पर सवर्णों को जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती,ऐसे में हो सकता है कि काफी लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट न हो। पैन कार्ड आज के समय में सभी नौकरी और सेवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द ही इसके लिए अप्लाई कर दें।
शिक्षा और नौकरी में अब पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है। वैसे भी अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसे ऑनलाइन बनवाया जा सकता है। सरकार की ओर से उन लोगों को आरक्षण को लाभ दिया जाएगा, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। आमतौर पर आय प्रमाण पत्र तहसील से बनता है। तहसील के अलावा इन्हें जनसेवा केंद्र से भी बनवाया जा सकता है। इसे आप 50 रुपए फीस देकर बनवा सकते हैं। सवर्णों को आरक्षण का लाभ उठाना है तो इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात अपने साथ रखने होंगे। फॉर्म 16 के जरिए आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि आपकी आय आठ लाख रुपए से कम है और आप आरक्षण के दायरे में आते हैं। आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पासबुक की कॉपी अपने साथ रखें।
पासबुक के तीन महीने की स्टेटमेंट भी आपको दिखानी पड़ सकती है। इससे आपकी आय के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आपके काम आ सकती है। पिछड़े सवर्णों को आर्थिक आधार पर नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण चाहिए तो जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट होना चाहिए। जनधन योजना के तहत उन्हीं खाताधारकों को लाभ मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और पिता का नाम सब सही हों।



