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- भगोड़े विजय माल्या की संपत्ति जब्त करेगी सरकार....
Posted by : achhiduniya
05 January 2019
ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट जज एम्मा आबुथनॉट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी ताकि उनके खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के आधार पर मुकदमा चलाया जा सके। इसके अलावा अदालत ने पाया कि माल्या कर्ज में गोलमाल के आरोप से नहीं बच सकते क्योंकि बैंक से कर्ज किसी और काम के लिए लिया गया था और इस्तेमाल किया गया किसी और जगह।
ब्रिटेन में रह रहे 62
वर्षीय विजय माल्या पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से
जमानत पर चल रहे हैं। उन पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़
रुपये बकाया है और साथ ही किंगफिशर एयरलाइन के लिए बैंकों से कर्ज में हेराफेरी और
मनी लांड्रिंग का भी आरोप है। यह एयरलाइन बंद हो चुकी है। विजय माल्या के
प्रत्यर्पण को ब्रिटेन कोर्ट की मंजूरी के बाद भारत वापस लाया जा सकता है। माल्या
के पास अब भी एक ऑप्शन है। विजय माल्या लंदन के मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के
खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील करने के लिए माल्या के
पास 14 दिनों का वक्त होगा।
अगर संबंधित व्यक्ति अपील नहीं करता और विदेश मंत्री
अदालत के फैसले से सहमत होते हैं तो वह व्यक्ति 28 दिनों के भीतर प्रत्यर्पित कर
दिया जाता है। माल्या यूके सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं,लेकिन वह केवल तभी ऐसा कर सकता है। जब उच्च
न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उसे करने की अनुमति देता है।


