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सुप्रीम कोर्ट ने दिया तेजस्वी यादव को सरकारी बंगला खाली करने के साथ 50 हजार जुर्माना भरने का आदेश...
Posted by : achhiduniya
08 February 2019
पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्हे 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगला को खाली का आदेश दिया था। इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी,लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था। तेजस्वी यादव के बंगला विवाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज करते हुए उनपर 50 हजार जुर्माना भी लगा दिया है।
तेजस्वी यादव पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित उस बंगले
में रहते हैं जो डिप्टी सीएम के लिए चिन्हित किया गया है। जब वे बिहार के डिप्टी
सीएम थे तो उस हैसियत से उन्हें ये बंगला दिया गया था,लेकिन हाल में बिहार सरकार ने बंगला खाली करने को
कह दिया है। दूसरा तथ्य ये है कि फिलहाल प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी
हैं और वे एक पोलो रोड में आवंटित बंगले में रहते हैं। ये वो बंगला है जो नेता
प्रतिपक्ष के लिए चिन्हित किया गया है।

