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मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को हफ्ते में कम से कम एक बार कोर्ट में पेश होना होगा.... एनआईए कोर्ट ने दिया आदेश
Posted by : achhiduniya
17 May 2019
बीते 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव शहर में दो बम धमाके हुए थे जिसमे 7 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 80 लोग जख्मी हुए थे। इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित पर IPC की धारा 120 B , 302, 307, 304, 326 , 427 153 A के तहत केस दर्ज किया गया साथ ही UAPA और MCOCA की भी गंभीर धारायें लगाई गयी थी ,हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित पर से MCOCA के तहत लगे आरोपो को हटा दिया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 14 लोगों पर इस बम धमाके करने और उसकी साज़िश में शामिल होने के आरोप लगे है।
फिलहाल मामले के सभी आरोपी बेल पर जेल से बाहर है। इस केस की
जांच शुरू में महाराष्ट्र की ATS ने किया, जिसे बाद में NIA को सौंप दिया
गया। मालेगांव ब्लास्ट केस की सुनवाई कर रही मुंबई की एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार
को आरोपियों की अदालत में उपस्थिति न होने के कारण नाराजगी जताई। एनआईए कोर्ट ने आदेश दिया कि मालेगांव ब्लास्ट
के सभी आरोपियों को हफ्ते में कम से कम एक बार कोर्ट में पेश होना होगा। भोपाल से
बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत अन्य
लोग मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 मई तय की है।

