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- धोखाधड़ी करने वाले ज्वैलर्स पर सरकार कसेगी ऐसे शिकंजा.....?
Posted by : achhiduniya
24 July 2019
कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने गलत हालमार्किंग करने वाले
ज्वैलर्स पर पेनल्टी की रकम तय कर दी है। ज्वैलर्स को धोखाधड़ी की हुई रकम के बराबर
का जुर्माना चुकाना होगा। नए नियमों को सरकार हॉलमार्किंग के अनिवार्य नियमों के
साथ जारी किया गया है। नए नियमों के तहत, ज्वैलर्स को 18 कैरेट को 22 कैरेट बताने
पर दोनों की बीच की रकम का अंतर देना होगा। साथ ही उसी रकम के बराबर की रकम
पेनल्टी के तौर पर देनी होगी।
सरकार हॉलमार्किंग के अनिवार्य नियमों के तहत जारी
करेगी। रजिस्ट्रेड ज्वैलर को सभी हॉलमार्किंग ज्वैलरी का रिकॉर्ड रखना होगा।
हॉलमार्किंग सही नहीं पाए जाने पर ज्वैलर को नोटिस मिलेगा। ज्वैलर से सही जवाब
नहीं मिलने पर उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा।
साथ ही हॉलमार्किंग
सेंटर पर भी कार्रवाई होगी। हॉलमार्किंग
सेंटर का भी लाइसेंस रद्द होगा।