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“जागो ग्राहक जागो” उत्पाद से संतुष्ट नहीं हैं तो उस कंपनी के खिलाफ सीधे कोर्ट जा सकते हैं...मोदी सरकार ने दिया ग्राहकों को ब्रह्मास्त्र
Posted by : achhiduniya
31 July 2019
फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान बताया कि उपभोक्ता संरक्षण बिल 1986 की जगह लेने वाले विधेयक कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 (Consumer Protection Bill 2018) में CCPA को राष्ट्रीय स्तर के रेगुलेटर के रूप में स्थापित करने के लिए कुल 109 सेक्शन हैं। यह रेगुलेटर अलग-अलग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, भ्रामक विज्ञापन, सेलिब्रिटी विज्ञापन सहित अन्य परेशानियों से निपटेगा। रेगुलेटर ई-कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग और टेली-मार्केटिंग से होने वाली शॉपिंग की भी निगरानी करेगा।
मोदी सरकार ने ग्राहकों के हितों के संरक्षण (Protection of Interests of Consumers) के लिए एक ऐसे
कानून को अमलीजामा पहनाया है, जिसमें ग्राहक
को यह अधिकार होगा कि अगर वह उत्पाद से संतुष्ट नहीं हैं तो उस कंपनी के खिलाफ
सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, जो ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए बना है।
इसके तहत एक रेगुलेटर-केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनेगा जो देशभर में उपभोक्ता को नई ताकत
देगा। उनकी शिकायतें सुनेगा।
CCPA बिल ग्राहकों
के अधिकारों के उल्लंघन, गलत बर्ताव के साथ झूठे या भ्रामक
विज्ञापनों से संबंधित मामलों से निपटेगा, जिससे लोगों
को ठगा न जा सके. पासवान ने बताया कि बिल में 1 महानिदेशक के
नेतृत्व में 1 जांच शाखा बनेगी, जिसके पास
तलाशी लेने और जब्त करने की शक्तियां होंगी। आप पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल
करते हैं और बिल न जमा होने पर कंपनी उसे काट देती है,लेकिन कॉल ड्रॉप में ग्राहक की क्या गलती।
उसे
इस परेशानी के बाद भी पूरा बिल जमा करना है। CCPA से ग्राहक को
अधिकार मिलेगा कि वह कंपनी को ऐसे मामलों में कोर्ट में घसीट सके या बिल कम करने
का दबाव बना सके यानि CCPA मोनोपली को खत्म करेगा।