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- राज्यसभा में तीन तलाक़ बिल पास होने पर क्या होगा सजा का प्रावधान ...?
Posted by : achhiduniya
30 July 2019
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी जीत हासिल की है। तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी इस बिल को मंजूरी मिल गई। बिल के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े। अब इस बिल को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। तीन तलाक बिल का पूरा नाम मुस्लिम महिला (महिला अधिकार संरक्षण कानून) बिल, 2019 है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद मौखिक, लिखित और अन्य सभी माध्यमों में तीन तलाक देना अपराध घोषित हो चुका है।
ऐसे में अगर कोई शख्स
अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो यह जुर्म होगा और ऐसे में उसके खिलाफ इस
कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी। तीन तलाक बिल
में तीन तलाक देने पर किसी शख्स के खिलाफ 3 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। इसके
साथ ही उस शख्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ट्रिपल तलाक के मामले में जमानत के लिए
मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। अगर किसी महिला को ट्रिपल तलाक दिया जाता है तो वह
अपने पति से मुआवजे की मांग कर सकती है। हालांकि इन मामलों में किसी निश्चित राशि
को मुआवजे के तौर पर तय नहीं किया गया है और पीड़ित महिला को कितना मुआवजा देना है, इसे मजिस्ट्रेट सुनवाई के बाद तय करेंगे। इस बिल
में यह भी कहा गया है कि पीड़िता को नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकती है।
साथ ही बच्चे किस के पास रहेंगे इसका
फैसला भी मजिस्ट्रेट सुनवाई के बाद करेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद बिना वारंट
गिरफ्तारी। फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में रहेगा। आरोपी को पुलिस जमानत
नहीं दे सकेगी। पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष
जानने के बाद जमानत दे सकते हैं। तीन बार तलाक देना कानूनी अपराध। पीड़ित या
परिवार के सदस्य एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट को सुलह कराकर शादी बरकरार
रखने का अधिकार।