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- टेरर फंडिंग मामले में आतंकवाद रोधी कानून के तहत आतंकी हाफिज सईद दोषी करार....
Posted by : achhiduniya
07 August 2019
बीते 17 जुलाई को हाफिज सईद को गुंजरावाल से
गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद हाफिज सईद को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया
गया था। इसके बाद 24 जुलाई को कोर्ट ने हाफिज सईद के रिमांड की अवधि को 14 दिन तक
बढ़ा दिया था। पंजाब के काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट [सीटीडी] ने आतंकी वित्तपोषण
के मामले में सईद और उसके 12 अन्य सहयोगियों के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए थे। इन पर
आरोप लगाया गया है कि पांच ट्रस्ट के माध्यम से ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन
मुहैया करा रहे हैं। काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट [सीटीडी] ने कहा था कि उसने
आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत के
खिलाफ लाहौर, गुजरांवाला और मुलतान में मामले
दर्ज कराए हैं।
पाकिस्तानी मीडिया से खबर है
कि मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
गुंजरावाला कोर्ट ने हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में आतंकवाद रोधी कानून के
तहत दोषी करार दिया है। पाकिस्तान ने यह कदम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई
के लिए उस पर पड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उठाया। आतंकी वित्त पोषण पर नजर
रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने धनशोधन और आतंकी
वित्तपोषण के मामले में पाकिस्तान को 'ग्रे'
सूची में डाला हुआ है और उसे इसमें सुधार के लिए अक्टूबर तक की
डेडलाइन दी है। खबर है कि हाफिज का केस अब पाकिस्तान के गुजरात में शिफ्ट कर दिया
गया है।