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सबूतों से छेड़छाड़,गवाहों को प्रभावित करने व देश छोड़कर भागने के अंदेशे के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज...
Posted by : achhiduniya
30 September 2019
पूर्व वित्तमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी
चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स
मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी के बयानों के आधार
पर चिदंबरम पर शिकंजा कसा। जांच अभी जारी है और मामले में कई गड़बड़ियां पाई गई
हैं। आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन
हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरती गई।
उस दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। सोमवार को हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री
की जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
सीबीआई ने चिदंबरम को जमानत दिए जाने का विरोध
किया था। सोमवार को HC ने भी कहा कि सबूतों से
छेड़छाड़ की तो नहीं पर इस बात की संभावना जरूर है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित
कर सकते हैं। आपको बता दें कि चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब बेल की अर्जी
खारिज होने के बाद उन्हें जेल में ही रहना होगा। सीबीआई ने पिछले शुक्रवार को
जमानत की अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया था कि चिदंबरम देश छोड़कर भाग सकते हैं।
तर्क दिया गया था कि दिग्गज कांग्रेसी नेता हमेशा के लिए किसी दूसरे देश में रह
सकते हैं और ऐसे में केस की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया
जाना चाहिए।
इस पर चिदंबरम की तरफ से उनके परिवार ने ट्वीट किया था, कुछ लोगों के मुताबिक, मेरे
गोल्डन रंग के पंख आएंगे और फिर मैं उड़कर चांद पर चला जाउंगा। मेरी वहां पर सेफ
लैंडिंग भी होगी। मैं यह जानकर रोमांचित हो गया हूं।


