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दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन लागू करने का फैसला असंवैधानिक, मनमाना, शक्ति का दुरुपयोग है, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई....
Posted by : achhiduniya
13 November 2019
दिल्ली का ऑर्ड-ईवन फार्मूला एक कार
रोटेशन प्रणाली है, जहां ईवन नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से समाप्त हो रहे नंबर
प्लेट की गाड़ियां ईवन तारीखों को सड़क पर निकलने की अनुमति होती है, वहीं, जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट
1,3,5,7 और 9 नंबर पर समाप्त हो रही हैं, उन्हें
ऑड तारीखों पर चलाए जाने की अनुमति है। वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर चार नवंबर
से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन योजना लागू है। दिल्ली में यह स्कीम 15
नवंबर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगी।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर
इस बार चार हजार रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। पिछली बार के मुकाबले इस
बार जुर्माना राशि को दोगुना किया गया है। सुप्रीम
कोर्ट ने ऑड-ईवन स्कीम के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संजीव
कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया कि
दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन लागू करने का फैसला असंवैधानिक,मनमाना,शक्ति का दुरुपयोग है।
कोर्ट
इस केस में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और
सीपीसीबी से ऑड ईवन शुरू होने 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक का प्रदूषण का डाटा
मांगा है। इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का भी डाटा मांगा गया
है।


