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- 71वे गणतंत्र दिवस पर जाने अपने मौलिक संवैधानिक अधिकार....?
Posted by : achhiduniya
25 January 2020
किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करनें का एक मूल ढांचा होता है। संविधान द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के माध्यम से देश का सही तरीके संचालन किया जाता है। संविधान में हर भारतीय के अधिकारों के बारे में बताया गया है। हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सभी तरह के अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है। जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीयता, संपत्ति, समाज जैसी बातों पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह की गुलामी या दासता से आजादी का अधिकार होता है।
हर इंसान को शिक्षा का अधिकार
हासिल है। वही, प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। अपने
देश में यात्रा की आजादी के साथ ही दूसरे देश में आने-जाने का अधिकार। कानून की
नजर में हर व्यक्ति समान है। हर इंसान को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने और बौद्धिक
संपदा के संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। इंसान को भोजन, मकान, कपड़े, चिकित्सा सुविधा और जरूरी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार हासिल है।
इसके साथ ही अच्छे जीवन स्तर के साथ अपनी और अपने परिवार के जीने का अधिकार भी
हासिल
है। किसी व्यक्ति के घर, परिवार, एका कीपन और पत्र व्यवहार में निजता का अधिकार। उस पर किसी तरह
का हस्तक्षेप न हो। अदालत की ओर से दोषी करार न होने तक व्यक्ति को निर्दोष होने
का अधिकार। हर इंसान को विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है। साथ ही, जानकारी हासिल करने का अधिकार है।


