- Back to Home »
- State News »
- अगर किया कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन तो 1 लाख जुर्माने के अलावा 2 साल की जेल का प्रावधान कैबिनेट सरकार का फैसला...
अगर किया कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन तो 1 लाख जुर्माने के अलावा 2 साल की जेल का प्रावधान कैबिनेट सरकार का फैसला...
Posted by : achhiduniya
23 July 2020
झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 439 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6682 हो गई है। राज्य में अब तक 64 लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है। फिलहाल राज्य में 3,570 लोगों का इलाज चल रहा है और 3,048 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। बड़ते मामलो को देखते हुए संक्रमण पर काबू पाने के लिए कई शहरों में फिर सिरे से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसी बीच, झारखंड सरकार ने
कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों
के खिलाफ सजा का प्रावधान करने का फैसला किया। कैबिनेट ने सरकार के फैसले पर मुहर
लगा दी है। फैसले के मुताबिक गाइडलाइन
का उलंघन करने पर दो वर्ष की सजा होगी और एक लाख तक का जुर्माना भरना होगा। हेमंत
सोरोने सरकार कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया लिया गया। इसके लिए अध्यादेश लाया
गया।