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- ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क वसूला तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन ऐक्ट एंड रूल्स, 1973 के मुताबिक सजा दी जाएगी....केजरीवाल सरकार
ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क वसूला तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन ऐक्ट एंड रूल्स, 1973 के मुताबिक सजा दी जाएगी....केजरीवाल सरकार
Posted by : achhiduniya
01 September 2020
पूरे देश में यूनिवर्सिटी और स्कूल 16 मार्च से
ही बंद हैं। कोविड -19 महामारी को रोकने के लिए सरकार ने मार्च से ही पूरे देश में
लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। देश में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी जो
कि अगले ही दिन से लागू कर दिया गया था। हालांकि, बाद में
एक के बाद एक सरकार ने तमाम चीजों में ढील दे दी थी। दिल्ली स्कूल प्रिंसिपल्स को लिखे गए पत्र में शिक्षा
विभाग के निदेशक उदित प्रकाश राज ने कहा कि न सिर्फ यह पूरा काम अमानवीय है बल्कि
कोविड-19 के समय में पहले दिए गए निर्देशों का उल्लंघन भी है। उन्होंने
कहा कि ये स्कूल ट्रस्ट और चैरिटेबल सोसाइटीज़ द्वारा चलाए जाते हैं,इसलिए इनको इस बात का खयाल रखना चाहिए कि बच्चों को बिना लाभ को
देखते हुए एजुकेशन दें। कोरोना काल में पिछले करीब पांच महीने से बंद रहने के बाद
भी स्कूलों में मनमानी फीस लेने का सिलसिला जारी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अब
ऐसे निजी स्कूलों को कड़ी चेतावनी दी है जो ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क
वसूल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसके साथ ही ऐसे स्कूलों को स्कूल दोबारा
न खुलने तक फीस नहीं बढ़ाने को भी कहा है। सरकार ने ये भी कहा कि डिफाल्टर स्कूलों
को दिल्ली स्कूल एजुकेशन ऐक्ट