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- गैर सरकारी संगठनों के {NGO} रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी....
Posted by : achhiduniya
23 September 2020
देश में करीब 22,400 एनजीओ हैं। राज्यसभा में पारित विदेशी अभिदाय विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020 में विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के पंजीकरण के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया, साथ ही सरकार को संगठन को जांच के माध्यम से विदेशी धन के उपयोग को रोकने की शक्तियां भी दी गई। विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक, विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 2010 में संशोधन की मांग के बारे में है, यह लोक सेवकों को निषिद्ध श्रेणी में शामिल करने और एक संगठन द्वारा विदेशी
धनराशि के माध्यम से प्रशासनिक व्यय को घटाकर 50 प्रतिशत से 20 करने का प्रस्ताव करता है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, विधेयक सुनिश्चित करता है कि, एनजीओ को धन प्राप्त करने के लिए एसबीआई एफसीआरए शाखा में एक खाता खोलना अनिवार्य है और फिर अपनी पसंद के एक अन्य बैंक में एक और खाता खोलना होगा, इसके लिए उन्हें दिल्ली की यात्रा नहीं करनी होगी लेकिन निकटतम एसबीआई अकाउंट नई दिल्ली में खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा। किसी अन्य संघ या व्यक्ति को विदेशी योगदान के किसी भी हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने की मांग के बारे में भी है। अधिनियम की धारा 17 में संशोधन प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 12 के तहत एक प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी गई है, केवल एफसीआरए अकाउंट के रूप में चिन्हित खाते में विदेशी योगदान प्राप्त करेगा। अनुपालन तंत्र को मजबूत करने, रसीद में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और हर साल हजारों करोड़ रुपये के विदेशी योगदान के उपयोग और पारदर्शिता के साथ ही समाज कल्याण के लिए काम करने वाले वास्तविक गैर-सरकारी संगठनों या संघों को सुविधा प्रदान करने के लिए पहले के अधिनियम के प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा इसमें सरकारी अधिकारियों के लिए विदेशी धन लेने पर पूरी तरह रोक लगाने का भी प्रावधान है। विधेयक