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- लंबी-लंबी कारे छोड़ साइकिल चलाए,पराली जलाने से नहीं,पेट्रोल-डीजल से अधिक प्रदूषण..सुप्रीम कोर्ट- हवा खराब की तो 1 करोड़ का जुर्माना..
लंबी-लंबी कारे छोड़ साइकिल चलाए,पराली जलाने से नहीं,पेट्रोल-डीजल से अधिक प्रदूषण..सुप्रीम कोर्ट- हवा खराब की तो 1 करोड़ का जुर्माना..
Posted by : achhiduniya
29 October 2020
आप लोग लंबी लंबी खूबसूरत गाड़ियों में घूमना बंद करें। साइकिल चलाने की आदत डालनी होगी। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने कहा है कि मुझे कुछ जानकारों ने बताया है कि प्रदूषण की वजह सिर्फ पराली नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई को अगले हफ्ते शुक्रवार तक
के लिए टाल दिया है। दिल्ली-एनसीआर और उससे सटे राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले खबरदार हो जाएं। अगर अब प्रदूषण फैलाया तो एक करोड़ रुपये तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं 5 साल की सजा भी हो सकती है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने एक कमीशन बनाया है। इस कमीशन में इसरो के प्रतिनिधि भी होंगे। यह कमीशन ईपीसीए की जगह लेगा। कमीशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा और इसके आदेश को सिर्फ एनजीटी में ही चुनौती दी जा सकेगी। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और
यूपी के प्रदूषण को देखते हुए यह कमीशन बनाया है। प्रदूषण की लड़ाई में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके लापरवाही हो रही है। इसी के चलते दिल्ली सरकार ग्रीन दिल्ली ऐप ला रही है। साथ ही दीवाली को देखते हुए भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। ग्रीन क्रैकर के अलावा अगर देशी पटाखे चलाए तो एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। सरकार इसके लिए 11 टीमों का गठन कर रही है। नवंबर से यह टीम काम शुरू कर देंगी। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि दिल्ली की हवा को खराब न होने दिया जाए।
जरूरी न हों तो पटाखे न चलाएं और प्रदूषण को कम करने में मदद करें। यह कहना है दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।