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- केंद्र सरकार लगाने जा रही सोने के आभूषणों पर यह नियम-कानून आप पर क्या होगा असर....?
Posted by : achhiduniya
14 November 2020
अब अगर आपको कोई भी ज्वेलर्स 22 कैरेट का सोना बताकर 18 कैरेट का सोना बेचा तो जूलर्स को जुर्माना और जेल हो सकता है। केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से लागू होगी, लेकिन इसी साल जुलाई महीने में केंद्र सरकार ने इसको लागू करने की तारीख 1 जून 2021 कर दी थी। अब ज्वेलर्स आम
उपभोक्ता को ठग नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। यह नया नियम सोने के गहनों पर भी लागू होगा। इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद अब अगर जूलर्स ने आपके साथ धोखा किया तो सख्त कार्रवाई होगी। ज्वेलर्स एसोसिएशन लगातार दलील दे रही थी कि इतने कम समय में लागू करना मुश्किल होगा। इस प्रक्रिया के तहत ज्वेलर्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS के तहत खुद को रजिस्टर्ड कराना होता है। ज्वेलर्स की दलील थी कि वक्त

