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- 1 दिसंबर से लागू हो गई नई गाइडलाइन..इन्हे मिली छुट इन पर रहेगी पाबंदी..
Posted by : achhiduniya
01 December 2020
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है,1 दिसंबर से लागू हो गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को विभिन्न गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश दिए हैं। नई
गाइडलाइन के तहत लगाई गई पाबंदियां 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। मंत्रालय ने बयान में बताया, इन गाइडलाइंस का फोकस कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर है। नई गाइडलाइंस के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है और दिशानिर्देशों में बताया गया है कि किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खुले रहेंगे। केंद्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर राज्य सरकारों को पूरी



