- Back to Home »
- Property / Investment »
- 43वीं GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताए अहम फैसले...
Posted by : achhiduniya
28 May 2021
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने 31 अगस्त तक मुफ्त COVID संबंधित
सप्लाई पर IGST
से छूट देने का फैसला किया है। 43वीं GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम फैसले लिए
हैं। IGST छूट केवल तब मिलती थी जब आप मुफ्त में आयात कर रहे थे। केंद्र
सरकार ने ब्लैक फंगस के मामलों को बढ़ता देख इसके इलाज में काम आने वाली दवा
एंपोटेरिसिन-बी को भी टैक्स छूट की सूची में शामिल किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार राज्यों को GST कम्पेंशेसन के रूप में राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये देगी। सीतारमण ने कोविड रिलेडेट मेडिकल
इक्विपमेंट्स पर GST रेट कट को लेकर कहा कि इस पर चर्चा हुई है और
फिटमेंट पैनल के सजेशन काउंसिल से सामने रखे गए हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) इन पर विचार और विचार करेगी और रेट को लेकर 8 जून को रिपोर्ट दी जाएगी। टैक्स के मोर्चे पर निर्मला ने कहा
कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी।
यह 2 करोड़ रुपये से कम के टर्म ओवर वाले छोटे टैक्स पेयर्स के लिए
ऑप्शनल रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2020-21 के लिए
रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट भी केवल उन करदाताओं को देनी होगी, जिनका कारोबार 5 करोड़
रुपये या उससे अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि आज लिया गया सबसे बड़ा फैसला छोटे
टैक्स पेयर्स का बोझ कम करेगा। टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए चल रही amnesty scheme चालू रहेगी है, ताकि लेट फीस से राहत मिले।
इससे करीब 89%
GST टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। GST काउंसिल की बैठक में कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स पर GST की दरों मे कटौती को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गहमागहमी
चली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि GST काउंसिल की बैठक में हमने कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, टेस्टिंग किट आदि को टैक्स
फ्री करने का प्रस्ताव रखा था। इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने कोविड से जुड़ी राहत वस्तुओं
के आयात में छूट देने का फैसला किया है।



