- Back to Home »
- Property / Investment »
- RBI ने बताया क्यू है 50 हजार के चेक ट्रांजेक्शन से बेहतर पॉजिटिव पे सिस्टम...?
Posted by : achhiduniya
25 August 2021
रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) के लिए अगस्त 2020 में पॉजिटिव पे सिस्टम की
घोषणा की थी। इस नियम के मुताबिक, बैंक सभी खाताधारकों के लिए
उनकी इच्छानुसार 50 हजार या उससे अधिक की रकम वाले चेक के लिए यह
सुविधा लागू कर सकते हैं। आपके पास अपने बचत बैंक खाते के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है, तो 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के चेक
जारी करना आपके लिए दिक्कत हो
सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) को लागू करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम को 1 सितंबर से लागू कर देंगे। RBI के इस नियम के तहत चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को इस बारे
में सूचित करना होगा वरना चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका चेक रिजेक्ट हो
जाएगा। इस नियम से उन वरिष्ठ नागरिकों को दिक्कतें आ
सकती हैं, जो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं
करते हैं। एक्सिस बैंक (Axis Bank) समेत
कुछ बैंकों ने 50 हजार से अधिक के चेक के लिए PPS को अनिवार्य कर दिया है, जिसके
तहत ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी
होगी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक
महिंद्रा बैंक ने भी पॉजिटिव पे सिस्टम को 50 हजार
रुपये से ज्यादा वाले चेक के लिए लागू कर दिया है। फिलहाल इन बैंकों ने ग्राहकों
के लिए इसे वैकल्पिक ही रखा है। बता दें कि इस नियम को लागू करने का मकसद ग्राहकों
की सुरक्षा है। यह सिस्टम चेक के साथ होनेवाली धोखाधड़ी से बचाएगा


