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84 दिनों के अंतराल कि बजाए दूसरी खुराक 4 सप्ताह बाद लेने की अनुमति दें केरल HC का केंद्र को निर्देश...
Posted by : achhiduniya
06 September 2021
केरल उच्च न्यायालय ने
केंद्र को निर्देश दिया है कि जो लोग कोविशील्ड टीके की पहली खुराक के बाद, वर्तमान
में सुझाए गए 84 दिनों के अंतराल से पहले दूसरी खुराक लेना चाहते
हैं, उनके लिए पहली खुराक लेने के चार सप्ताह बाद को-विन पोर्टल पर दूसरी खुराक का समय लेने की अनुमति दी जाए।
न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें विदेश
यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 से
जल्दी और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने की अनुमति दे सकती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि समान
विशेषाधिकार यहां उन लोगों को नहीं
दिया जा सकता है जो अपने रोजगार या शिक्षा के संबंध में जल्द सुरक्षा चाहते हैं। अदालत
ने काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिए, जिसमें 84 दिनों तक इंतजार किए बिना अपने कर्मचारियों को
कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक देने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।
कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि वह पहले ही अपने 5,000 से
अधिक कामगारों को टीके की पहली खुराक लगवा चुकी है और उसने लगभग 93 लाख रुपये की
लागत से दूसरी खुराक की व्यवस्था भी की है, लेकिन
मौजूदा प्रतिबंधों के कारण इसे
कामगारों को लगवाने में वह असमर्थ है। सोमवार को
उपलब्ध कराए गए अपने तीन सितंबर के आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय
स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार भी लोगों के पास जल्दी टीकाकरण कराने का
विकल्प है,
जिसके कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के
माध्यम से भी भुगतान के आधार पर टीका वितरित किया जा रहा है। अदालत ने कहा,चौथे प्रतिवादी (केंद्र) को को-विन पोर्टल में तुरंत आवश्यक
प्रावधान करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि
लोग शुरुआती प्रोटोकॉल के अनुसार पहली खुराक के चार सप्ताह के बाद कोविशील्ड टीके
की दूसरी खुराक का समय ले सकें।