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- DICGC द्वारा सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को मिलेंगे 90 दिनों के भीतर पांच लाख रुपये...
Posted by : achhiduniya
22 September 2021
संसद ने पिछले महीने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (संशोधन)
विधेयक, 2021 पारित किया था, जिसका
मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आरबीआई द्वारा बैंकों पर स्थगन लागू करने के 90
दिनों के भीतर खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक की गारंटी मिले। यह कानून एक
सितंबर 2021 से लागू हुआ है, और इससे 90 दिनों की समयावधि
30 नवंबर 2021 को पूरी होगी। इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं, जो आरबीआई के स्थगन के तहत हैं। इसलिए इन बैंकों के खाताधारक
पिछले महीने पारित कानून के तहत आते हैं।
जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम {DICGC} ने एक बयान में कहा कि ये 21 बैंक 15 अक्टूबर, 2021 तक दावा सूची पेश करेंगे और 29 नवंबर 2021 तक अंतिम
अपडेटेड (दूसरी) सूची (मूलधन और ब्याज के साथ) में अपडेट करेंगे, ताकि DICGC दावे का
निपटान कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक इकाई डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट
गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ने कहा
है कि वह ऑल इनक्लूसिव डायरेक्शन (स्थगन) के तहत रखे गए सभी 21 तनावग्रस्त सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करेगा। DICGC ने नए
कानून के तहत पीएमसी बैंक सहित लगभग दो दर्जन तनावग्रस्त सहकारी बैंकों से उन
खाताधारकों की सूची तैयार करने को कहा है, जो 90 दिनों के भीतर पांच लाख रुपये पाने के पात्र हैं। DICGC 90 दिनों तक की अवधि के भीतर बैंक खाते में जमा राशि के बराबर
(अधिकतम 5 लाख रुपये तक केवल) पैसे का भुगतान करेगा। DICGC ने बैंकों से संशोधित कानून के अनुसार 90 दिनों के भीतर पांच लाख रुपये तक की धनराशि तक पहुंचने के लिए
खाताधारकों को सहमति पत्र देने के लिए भी कहा है। इन 21 बैंकों में 11 महाराष्ट्र के हैं, पांच कर्नाटक से हैं, जबकि उत्तर
प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल और राजस्थान से एक-एक बैंक हैं।