- Back to Home »
- Judiciaries »
- पटाखो की रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता को दी यह दलील...
Posted by : achhiduniya
28 October 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने सभी पटाखों पर रोक नहीं लगाई है। पीठ ने कहा, रोक सभी पटाखों पर नहीं लगाई गई है। यह व्यापक जनहित में
है। एक विशेष तरह की धारणा बनाई जा रही है। इसे इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए
कि यह रोक किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाई गई है। पिछली बार हमने कहा था कि हम
किसी के आनंद के आड़े नहीं आ रहे,लेकिन हम लोगों के मौलिक
अधिकारों के रास्ते में भी नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अधिकारियों को
कुछ जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जिन्हें आदेश
को जमीनी स्तर पर लागू करने का
अधिकार दिया गया है। पीठ ने कहा कि आज भी पटाखे बाजार में खुलेआम मिल रहे हैं। पीठ
ने कहा,हम संदेश देना चाहते हैं कि हम यहां पर लोगों के
अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। हमने पटाखों पर सौ प्रतिशत रोक नहीं लगाई है। हर
कोई जानता है कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोगों पर क्या बीत
रही है। दरअसल कोर्ट ने छह (पटाखा) निर्माताओं से कारण बताने को कहा था कि उन्हें
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर दंडित क्यों नहीं किया जाए। इससे पहले
कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था
कि पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही कर सकते हैं और केवल हरित
पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक है। न्यायालय
ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए देशभर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक
लगाने के लिए दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया था। जस्टिस एम आर शाह और ए एस
बोपन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से
पालन किया जाए। पीठ ने कहा, आनंद करने की आड़ में