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30 दिनों में कानून के सामने न आने पर परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित कर संपत्तियों को कुर्क करे कोर्ट ने दिया आदेश
Posted by : achhiduniya
17 November 2021
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुंबई के पूर्व
गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में उन्होंने देशमुख पर हस्तक्षेप करने और हर महीने 100
करोड़ रुपये तक की जबरन वसूली करने के लिए पुलिस का उपयोग करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने मुकेश अंबानी बम मामले में जांच धीमी होने पर पद से हटाए जाने के कुछ
दिनों बाद यह पत्र लिखा था। अब मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने मुंबई पुलिस को परमबीर सिंह को
भगोड़ा अपराधी घोषित
करने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद अब मुंबई पुलिस उन्हें वांछित आरोपी घोषित कर सकती है और मीडिया सहित सभी
संभावित स्थानों पर भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जानकारी के
मुताबिक यदि वो 30 दिनों में कानून के सामने नहीं आते हैं, तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया
शुरू कर सकेगी। गौरतलब है कि 22 जुलाई
को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने परमबीर सिंह, पांच अन्य पुलिसकर्मियों और दो अन्य लोगों के खिलाफ एक बिल्डर
से कथित तौर
पर 15 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में केस दर्ज किया
था। आरोप है कि आरोपितों ने एक-दूसरे की मिलीभगत से शिकायतकर्ता के होटल और बार के
खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाकर 11.92 लाख रुपये की उगाही की। मामले
की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के
बाद भी उनका कोई पता नहीं लग सका है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें भगौड़ा
घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस पर अब कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है।