Posted by : achhiduniya 22 December 2021

भारत के हर नागरिक को सविधान के अंतर्गत लाइफ ऐंड लिबर्टी का अधिकार है। जो की संविधान के  आर्टिकल-21 से मिलता है वैसे तो इसका दायरा बहुत ही बड़ा है पर मोटे तौर पर बात करे तो ये सभी नागरिको को समान रूप से जीने का व पब्लिक पेलेस में आने व जाने का अधिकार देता है,इसका मतलब साफ है कि हर शख्स को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी गुज़ारे। कपल जो बालिग हैं,(मतलब 18 वर्ष या इससे उपर है) अपनी मर्जी से एक साथ घूम सकते हैं, रह सकते हैं और चाहें तो शादी कर सकते हैं। इस 
मामले में पुलिस को कोई अधिकार नहीं है की उनको परेशान करे,लेकिन पुलिस को यह अधिकार है कि अगर कोई शख्स गलत हरकत करता दिखे तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है@ सवाल:- पार्क में बैठे प्रेमी युगल (कपल्स) के कानूनी अधिकार क्या हैं और अगर कोई प्रेमी जोड़ा पार्क में आपस में गले मिलता है तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है ? जवाब:- जैसे की हम देखते है की कई बार ऐसा होता है की कोई जोड़ा अगर पार्क में बैठा है,तो पुलिस वाले आकर उन्हें परेशान करने लगते है तथा बतमीजी के बाद पैसे की डिमांड करते है। वरना घर वालो को बुलाने की धमकी देते है। ऐसे में वो 
कपल / जोड़ा हजार या दो हजार दे कर देकर अपने आपको इस परेशानी से बचाता है। इसके अलावा आपने ये भी न्यूज पेपर में पढ़ा होगा की कोर्ट में इस तरह की शिकायत करने पर वे पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गये है। आएये आज इस कपल्स राइट पर कुछ रोशनी डालते है। इस बात के तीन पहलू है पहला कपल्स के अधिकार दूसरा पुलिस कार्यवाही के क़ानूनी अधिकार तथा तीसरा कोर्ट के आर्डर:- पुलिस के क़ानूनी अधिकार:- आईपीसी की धारा-294 के तहत अगर कोई कपल पब्लिक 

प्लेस में कोई अश्लील हरकत करता है जिसे की कानून में डिफाइन किया गया है या किसी व्यक्ति की फीलिंग उस हरकत के हर्ट हुई है और वो शिकायत करता है और पुलिस को भी लगता है की उस कपल्स की हरकत कानून में अश्लीनता के दायरे में आती है तो पुलिस उस कपल्स को आईपीसी की धारा-294 के तहत गिरफ्तार कर सकती है। इसमें 3 महीने की सजा व जुर्माने का भी प्रावधान है। वैसे तो धारा 292 से 294क तक की धाराओं में अश्लीलता के 
बारे में ही प्रावधान है लेकिन इस टोपिक के अंतर्गत सिर्फ धारा 294 ही आती है। कपल्स के क़ानूनी अधिकार :- कानून में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर कोई कपल पार्क या किसी पब्लिक पेलेस में साथ-साथ घूम रहे हों या फिर बैठे हों और एक-दूसरे से बातचीत में मशगूल है तो पुलिस यह आधार बनाकर कि वे गलत हरकत कर सकते है,सिर्फ इस आधार पर कोई कानूनी कार्यवाही नही कर सकती है। कोर्ट के आर्डर:- पुलिस ने जब इस अधिकार का फायदा उठा कर कपल्स से पैसा 
लेना शुरू कर दिया। जिसका नतीजा ये हुआ की साधारण जनता भी पार्क में जाने से डरने लगी थी। तब कोर्ट में कुछ केस भी आये तो डेल्ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और बाद में कई और स्टेटो के हाई कोर्ट ने भी ये निर्णय लिया की आईपीसी की धारा-294 के तहत पुलिस किसी भी प्रकार की क़ानूनी कार्यवाही कपल्स के खिलाफ,सिर्फ शिकायत मिलने पर ही करेगी अन्यथा नही अगर कोई कपल्स पार्क में गले मिल रहा है और उससे किसी अन्य व्यक्तियों को कोई शिकायत नही है तो पुलिस को कार्यवाही करने की जरूरत नही है,पुलिस सिर्फ किसी की शिकायत पर ही क़ानूनी कार्यवाही करे। इसके अलावा अगर कोई 

कपल्स किसी भी प्रकार की शिकायत करे तो पुलिस उस पर ध्यान दे। कोर्ट के आदेश का परिणाम:- वैसे तो ये आर्डर कोर्ट ने इसलिए दिया था की पुलिस,पब्लिक को नही लुटे व परेशान करे,लेकिन इसका परिणाम ये हुआ की लोगो ने पार्को में अश्लीनता फैलानी शुरू कर दी अगर कोई व्यक्ति शिकायत करे तो लड़किया उस पर धारा 354 छेड़कानी का आरोप लगाने की धमकी देती है। क्या किसी क्लब या पार्टी में गले मिलना या किस करना भी है अपराध :- जी नही कोई पार्टी,क्ल,रेस्टोरेंट या फिर कोई और ऐसी जगह जहा आप पैसे देकर कोई सुविधा लेते है या वो जगह सरकारी नही है ऐसी 
जगह पर आप अगर कपल्स गले मिलते है तो वो गलत बात नही है और ना ही आईपीसी की धारा-294 के अंतर्गत आती है,अगर पुलिस कपल्स को परेशान करे तो क्या करे:- अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको पार्क में बेठे हुए बुना किसी व्यक्ति की शिकायत के गले मिलते हुए परेशान करे तो आप उसी समय 100 पर कॉल कर सकते हो या फिर उस के खिलाफ किसी बड़े अधिकारी से शिकायत कर सकते हो या फिर कोर्ट में केस डाल कर उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क़ानूनी कारवाही के अलावा मुआवजे की भी मांग कर सकते है। अगर कोई कपल्स पार्क में गलत कार्यवाही करते हुए आपको मिले तो कैसे शिकायत करे:- अगर आप अपने परिवार के साथ किसी पार्क में गये है और वह आपको कोई कपल्स कोई गलत कार्य करता हुए मिले और आप और आपका परिवार इसके लिए कम्फर्ट फील नही कर रहा हो तो आप 100 नंबर पर शिकायत करके पुलिस को बुला कर आईपीसी की धारा-294 के अंतर्गत FIR / अफ आई आर करवा सकते है।

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