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- घर में रखे पैसो का देना होगा ब्योरा वर्ना....ईडी इंक्वायरी के लिए रहें तैयार
Posted by : achhiduniya
03 August 2022
आप अपने घर में कितना कैश में रख सकता है? आपके घर में रखी गई कितनी नकदी के साथ आप सुरक्षित हैं और आपको
किसी जांच एजेंसी का डर नहीं है? इनकम टैक्स विभाग के नियमों
के मुताबिक,
आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन यदि उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स
बताना होगा. यदि आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए पूरे
डॉक्यूमेंट्स हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं. लेकिन
अगर आप सोर्स न बता पाए तो एजेंसी अपनी
कार्रवाई करेगी। घर में रखे पैसे का सोर्स
न बता पाने पर 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक वित्तीय वर्ष में कैश
में 20 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने पर जुर्माना लग सकता है। CBDT के मुताबिक, एक बार में 50,000 रुपए से
ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर PAN नंबर
देना जरूरी है। कोई व्यक्ति एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन
और आधार की जानकारी देनी होगी। पैन और आधार की जानकारी न देने पर 20 लाख रुपये तक
जुर्माना देना पड़ सकता है। 2 लाख
रुपये से ज्यादा कैश में खरीदारी नहीं की जा
सकती है। 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की
कॉपी
देनी होगी। 30 लाख रुपये से ज्यादा की नकद प्रॉपर्टी की खरीद-बेच पर व्यक्ति
जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है। क्रेडिट-डेबिड कार्ड के भुगतान के दौरान अगर
कोई शख्स एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि एक बार में भुगतान करता है तो जांच हो
सकती है। अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी एक दिन में नहीं ली
जा सकती। इसे
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