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- इन लोगो से इन्कम टैक्स रिटर्न विलंब दंड नही वसूला जाएगा....
Posted by : achhiduniya
15 August 2022
31
जुलाई, 2022 अब निकल
चुकी है, और अब जो लोग भी अंतिम तिथी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की योजना बना रहे हैं। उन पर आयकर विभाग की ओर से 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। आयकर नियमों के अनुसार अंतिम तिथी के बाद, यानी
विलंब से इन्कम टैक्स रिटर्न {ITR} फाइल
करने वाले हर शख्स को 5,000 रुपये
का जुर्माना अदा करना होता है, लेकिन जिन लोगों की कुल आय
बेसिक छूट सीमा से कम रहती है। उन पर यह जुर्माना अंतिम तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल
करने पर भी नहीं लगाया जाता वे अंतिम तिथि के बाद भी बिना किसी जुर्माने के इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल कर
सकते हैं। आयकर के नए
रिजीम के तहत व्यक्तिगत बेसिक छूट सीमा 2,50,000 रुपये है, जबकि पुराने रिजीम के अनुसार
बेसिक छूट सीमा आयु के हिसाब से बदल जाया करती है। पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार, 60 वर्ष की आयु तक वाले व्यक्तियों के लिए बेसिक छूट सीमा 2,50,000 रुपये ही है, लेकिन 60 से 80 वर्ष तक की आयु वाले वरिष्ठ
नागरिकों के लिए बेसिक छूट सीमा 3,00,000 रुपये
है। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले सुपर सीनियर नागरिकों के लिए यह बेसिक
छूट सीमा 5,00,000 रुपये रखी
गई है। यदि किसी शख्स की आय वार्षिक कर छूट सीमा के
दायरे में आती है, फिर भी उन्हें कुछ विशेष हालात में इन्कम टैक्स
रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। यदि करदाता ने किसी
बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के एक या एक से अधिक करेंट खाते में एक वित्तवर्ष के दौरान 1,00,00,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराई है, तो इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल
करना अनिवार्य है। किसी व्यक्ति ने अपने
या किसी
अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा करने के लिए 2,00,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं, तो उसे
भी इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा। इनके अलावा, जिस किसी व्यक्ति ने एक वर्ष के भीतर 1,00,000 रुपये से अधिक बिजली का बिल भरा है, तो उसे भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा।
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