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एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर धारा-194 ई के तहत 10,000 रुपये का लगेगा जुर्माना जाने ट्रैफिक एक्ट के नए नियम
Posted by : achhiduniya
15 November 2022
ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल
(संशोधन) बिल 2019 को लोकसभा में पास किया गया। ये बिल अप्रैल 2017 में भी लोकसभा
में पास हुआ था,लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होने के कारण अटक
गया था। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक नियमों
को तोड़ने पर ज्यादा सजा होगी और जुर्माना भी ज्यादा लगेगा। नए एक्ट में तय मानक
से कमतर इंजन बनाने पर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ तक के जुर्माने का
प्रावधान है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए आधार
कार्ड जरूरी होगा। सरकार का मानना
है कि जुर्माने की राशि कम होने की वजह से लोग
ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। बिना
लाइसेंस के अनधिकृत वाहन चलाने पर धारा-180 के तहत पहले 1000 रुपये का जुर्माना
लगता था,अब 5000 रु. लगेगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर धारा-181 के
तहत पहले 500 रुपये जुर्माना लगता था, अब 5000
रुपये लगेगा। बिना योग्यता गाड़ी चलाने पर
धारा-182 के तहत पहले 500 रुपये का जुर्माना था, जो अब
बढ़कर 10 हजार रुपये कर दिया गया है। लाइसेंस नियमों में भी होगा बदलाव शराब पीकर गाड़ी चलाने पर धारा
185 के तहत पहले
2000 रु. का जुर्माना था, जो अब पांच गुना बढ़ाकर 10
हजार रुपये कर दिया गया है। तेज गति में
गाड़ी चलाना या रेस करने पर धारा-189 के तहत पहले 500 रुपय़े का जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर
धारा-194बी के तहत पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था, अब 1000
रुपये लगेगा। दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर धारा-194सी के तहत पहले 100 रुपये
जुर्माना लगता था, अब उसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है,साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। किसी
आपातकालीन गाड़ी जैसे एंबुलेंस को
रास्ता नहीं देने पर धारा-194ई के तहत पहली बार
10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
ट्रैफिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने (धारा-179) पर
पहले 500 रुपये का जुर्माना था, अब 2000 रुपये लगेंगे। सामान्य
(धारा-177) और (नई धारा-177-ए) के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले 100 रु. का
जुर्माना लगता था, अब 500 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर आप अब बिना
इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो धारा-196 के तहत 2000 रुपये का
चलाना होगा। इससे पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था। हिट एंड रन के मामले में
सरकार 2 लाख रुपये या उससे अधिक का मुआवजा
मृतक के परिजनों के देगी। अब तक यह रकम
25 हजार रुपये थी। कार चलाते वक्त मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर पहले 1000
रुपये जुर्माना लगता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। आपको बता
दें कि मौजूदा कानून में क्षतिपूर्ति का फैसला एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल करता है, जिसमें मृतक और घायल के लिए उसकी उम्र, इनकम, आश्रितों के अनुसार हर्जाने का
प्रावधान है,जो हजारों रुपये से लेकर लाखों और करोड़ों में जा सकता है,लेकिन राहत के नाम पर मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि
को अधिकतम 5 लाख रुपये और घायल होने पर ढाई लाख रुपये की राशि दी जाती है।
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