- Back to Home »
- Property / Investment »
- घर खरीदने पर बचा सकते है लाखो का टैक्स जाने कैसे...?
Posted by : achhiduniya
01 December 2022
घर खरीदने के हर मोड़ पर आपको टैक्स छूट का मौका
मिलता है। घर की रजिस्ट्री और चुकाई गई स्टैंप ड्यूट को भी आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं,इस पर
आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं, लेकिन
ये उसी साल क्लेम की जा सकती है,जिस साल ये दोनों खर्चे किए गए
हों,इसके बाद आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो भी EMI आप होम लोन पर चुकाते हैं,उसके
प्रिंसिपल पार्ट पर 80C के तहत टैक्स छूट क्लेम कर
सकते हैं। 80C
की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है यानि हर साल
आप 1.5 लाख रुपये तक की रकम 80C के तहत
टैक्स के रूप में बचा सकते हैं,लेकिन इसके पहले शर्त ये है कि
पजेशन मिलने के 5 साल तक आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, नहीं तो जो भी डिडक्शन या छूट आपने इसके पहले ली है, वो सारी आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी। अगर आप किसी होम लोन की EMI चुका रहे हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं,पहला इंटरेस्ट पेमेंट और दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट इसमें
इंटरेस्ट के हिस्से पर इनकम टैक्स के
सेक्शन 24 के तहत
छूट ले सकते हैं। इस पर सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती
है। मजे की बात ये है कि अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो 2 लाख तक ही क्लेम कर सकते हैं,लेकिन
अगर आपने उसे किराए पर दिया है तो जितना चाहें इंटरेस्ट पर छूट ले सकते हैं,इसकी कोई ऊपरी लिमिट नहीं है। मगर ये ध्यान रहे कि जो आपको
किराया मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दायेर में आएगा, जिस पर आपको टैक्स देना होगा। ये छूट आपको उस साल से मिलना शुरू
होती
है, जिस साल से कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ हो। कई लोगों के मन में ये
सवाल आता है कि मान लीजिए आज हमने होम लोन लिया,लेकिन
प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन आज से 3 या 4 साल बाद पूरा हुआ,तो क्या
इस बीच हमने लोन पर जो ब्याज चुकाया उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि सेक्शन 24 के तहत डिडक्शन उसी साल से मिलेगा जिस साल कंस्ट्रक्शन पूरा
हुआ हो। तो इसका जवाब है कि आपको प्री कंस्ट्रक्शन के दौर में चुकाए गए ब्याज पर
भी टैक्स छूट मिलेगी, इसे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट
कहा जाता है। इस दौरान आपने जो भी इंटरेस्ट चुकाया है आप उसे पांच बराबर हिस्सों
में क्लेम कर सकते हैं। यानि हर साल 20 परसेंट क्लेम कर सकते हैं,लेकिन
ये रकम भी 2 लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं हो सकती, भले ही उसमें मौजूदा इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए। इसके अलावा आप
इनकम टैक्स के सेक्शन 80EE के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी ले सकते हैं,लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि प्रॉपर्टी पर
अधिकतम लोन 35 लाख या इससे कम होना चाहिए और प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच मंजूर किया गया हो। ये
आपका पहला घर होना चाहिए, इसके पहले आपके पास कोई दूसरा
घर नहीं होना चाहिए। 80EE को सरकार ने दोबारा लॉन्च किया
है, इसके पहले ये दो सला के लिए वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2014-15 में लाया
गया था।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)