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- ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया स्थानीय अदालत ने..
Posted by : achhiduniya
24 December 2022
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही मथुरा की
एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिन्दू
सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले
में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को इससे
पहले संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वादी के
अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के
राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने
सिविल जज
सीनियर डिवीजन तृतीय की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया गया था कि
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा
मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर
मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया।साथ ही उन्होंने साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए
समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। दुबे ने बताया कि
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