- Back to Home »
- State News »
- गैर-जमानती अपराध होगा धर्मांतरण,उत्तराखंड में बना सख्त कानून ....
Posted by : achhiduniya
24 December 2022
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत
सिंह ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, 2022 को अपनी
स्वीकृति दे दी है, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और
गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल के
कारावास की सजा का प्रावधान है। विधेयक को इस साल 30 नवंबर
को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां
बताया कि
राज्यपाल ने इस सप्ताह के शुरू में कानून को अपनी मंजूरी दे दी। उन्होंने
कहा कि विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह ऐसे मामलों में अपराधियों को कड़ी
सजा देने का मार्ग प्रशस्त करने वाला अधिनियम बन गया है। दस साल तक की अधिकतम कैद
के अलावा, उत्तराखंड में जबरन और गैरकानूनी धर्मांतरण में लिप्त
व्यक्तियों पर अब कम से कम 50,000 रुपये
का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
विधेयक के अनुसार, कोई
व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण माध्यम से एक धर्म से दूसरे में परिवर्तित
या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी को ऐसे धर्म परिवर्तन
के लिए उत्प्रेरित या षड्यंत्र नहीं करेगा।
.jpg)
.jpg)
.jpg)