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- सुप्रीम कोर्ट तैयार मुस्लिमों में प्रचलित मुताह- बहुविवाह- निकाह हलाला पर बैन की सुनवाई के लिए...
Posted by : achhiduniya
20 January 2023
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह, निकाह हलाला और मुताह पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार किया था और इस
मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था जो पहले से ही ऐसी ही याचिकाओं की सुनवाई
कर रही थी। याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। याचिका में मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह, निकाह हलाला, और मुताह प्रथा पर प्रतिबंध
लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि
मुस्लिमों में प्रचलित ये
प्रथाएं अवैध व असंवैधानिक हैं।याचिका में कहा गया है कि निकाह-हलाला की प्रथा में
एक तलाकशुदा महिला को पहले किसी और से शादी करना होती है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल
लॉ के तहत अपने पहले पति से फिर शादी करने के लिए तलाक लेना पड़ता है। दूसरी ओर
बहुविवाह एक ही समय में एक से अधिक पत्नी या पति होने की प्रथा है। याचिकाकर्ता
अश्विनी उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में बहुविवाह और निकाह हलाला को असंवैधानिक
और अवैध घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह
किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का जल्द गठन
करने पर अपनी सहमति दे दी है। अभी सुनवाई
की तारीख तय नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि
जल्द ही मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह, निकाह
हलाला और मुताह के मामलों पर सुनवाई के लिए तारीख तय की जाएगी।
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