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- “सिंधु जल संधि” पर पाकिस्तान को भारत की चेतावनी
Posted by : achhiduniya
27 January 2023
सितंबर 1960 में
हस्ताक्षरित
सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर
बुधवार 25 जनवरी को सिंधु जल संधि के तहत भारतीय आयुक्त ने
पाकिस्तानी समकक्ष को संधि के अनुच्छेद 7 (3) के तहत
नोटिस भेजा है। भारत द्वारा परस्पर सहमति से आगे का रास्ता निकालने के लगातार
प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान वर्ष 2017 से 2022 के दौरान पांच बैठकों में इस
मुद्दे पर चर्चा करने से इंकार करता रहा।
पाकिस्तान के इस रवैये से विश्व बैंक ने
हाल ही में दोनों प्रक्रियाओं पर कार्रवाई आरंभ कर दी है। ऐसी समानांतर
प्रक्रियाएं सिंधु जल संधि के किसी भी प्रावधान में वर्णित नहीं हैं। अतएव, सिंधु जल संधि के प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति में
भारत को संधि में संशोधन के लिए नोटिस जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ है। इस
संशोधन का मकसद पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर-सरकारी बातचीत में शामिल होने का
अवसर प्रदान करना है। इस प्रक्रिया में बीते 62 वर्षों में अनुभवों एवं सबकों को भी संधि में स्थान देना है। सूत्रों के अनुसार भारत सिंधु जल संधि के उसकी पूरी भावना के साथ क्रियान्वयन के लिए हमेशा से एक जिम्मेदार साझीदार एवं सतत समर्थक रहा है। हालांकि पाकिस्तान का व्यवहार एवं कार्यकलाप संधि के प्रावधानों के विपरीत रहे हैं और इससे भारत को संधि में संशोधन के लिए एक समुचित नोटिस जारी करने के लिए विवश होना पड़ है।

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