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- कोर्ट ने दोषी मुस्लिम युवक को रोज 2 पेड़ लगाने के साथ 5 वक्त की नमाज की सजा सुनाई...जाने क्यू...?
Posted by : achhiduniya
01 March 2023
महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव की एक अदालत ने सड़क हादसे के बाद हुई मारपीट
के एक मामले में एक मुस्लिम युवक को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने युवक को रोज 2 पेड़ लगाने और 5 बार नमाज अदा करने का आदेश
दिया है। यह सजा 21 दिनों तक प्रभावी रहेगी। मजिस्ट्रेट तेजवंत सिंह
संधू ने 27 फरवरी को जारी किए गए आदेश में कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स
एक्ट के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह किसी दोषी को चेतावनी
या उचित चेतावनी देकर रिहा कर सकता है,ताकि यह
सुनिश्चित
हो सके कि वह अपराध नहीं दोहराता है। दरअसल 30 साल के रऊफ खान पर साल
2010 के एक मामले में एक व्यक्ति पर हमला करने और सड़क दुर्घटना के बाद विवाद में
उसे चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने उसे
दोषी ठहराया। सुनवाई के दौरान रऊफ खान ने कहा था कि वह नियमित तौर पर नमाज नहीं
पढ़ता है। इसे देखते हुए कोर्ट ने उसे 28 फरवरी से 21
दिनों तक दिन में पांच बार
नमाज अदा करने, सोनापुरा मस्जिद परिसर में हर दिन दो पेड़ लगाने
और पेड़ों की देखभाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में केवल
चेतावनी ही काफी नहीं होगी, यह महत्वपूर्ण है कि दोषी अपनी
दोष सिद्धि को याद रखे, ताकि वह इस प्रकार की घटनाओं
को न दोहराए। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि मेरे अनुसार, उचित चेतावनी देने का मतलब यह समझना है कि अपराध किया गया था। आरोपी को दोषी
साबित कर दिया गया है और वह इसे
याद रखे ताकि वह अपराध दोबारा न करे।
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