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10 लाख का जुर्माना भरो और आरे कॉलोनी के जंगल से 177 पेड़ काटो सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत जाने क्यू...?
Posted by : achhiduniya
18 April 2023
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन [MMRCL] को पिछले साल नवंबर में 84 पेड़ों
की कटाई के लिए वृक्ष प्राधिकरण के समक्ष अपने आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी
थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि पेड़ काटने वाले प्राधिकरण से अनुमति लेकर 84 पेड़ काटे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी
में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 84 पेड़ काटने की मंजूरी के बावजूद ज़्यादा
पेड़ काटने की कोशिश पर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (MMRCL) पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रोजेक्ट को ध्यान
में रखते हुए 177 पेड़ काटने की अनुमति दे दी। वहीं अदालत ने अब कंपनी को आरे के
जंगल से 177 पेड़ों को हटाने की अनुमति देते हुए कहा कि पेड़ों की कटाई पर
रोक लगाने से सार्वजनिक परियोजना ठप हो जाएगी, जो
वांछनीय नहीं है। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दो सप्ताह की
अवधि के भीतर वन
संरक्षक के पास 10 लाख की राशि जमा कराए। संरक्षक यह सुनिश्चित
करेगा कि सभी वनीकरण जो निर्देशित किया गया है, पूरा हो
गया है। कोर्ट ने साथ ही कहा, हम IIT बॉम्बे के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे अनुपालन को सत्यापित
करने के उद्देश्य से एक टीम की तैनाती करें। इस पर अदालत को तीन सप्ताह में एक
रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए।
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