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- अब क्या करेगें राहुल गांधी याचिका हुई खारिज...?
Posted by : achhiduniya
20 April 2023
मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता
राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। इस
पर भारतीय जनता पार्टी ने सूरत की अदालत के फैसले को
न्यायपालिका की जीत करार देते हुए खुशी जाहिर की, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि वह कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों
का इस्तेमाल करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा ने दोषसिद्धि के खिलाफ
दायर कांग्रेस नेता की अर्जी आज खारिज कर दी। अगर 52 वर्षीय
राहुल गांधी की
दोषसिद्धि पर रोक संबंधी अर्जी मंजूर हो जाती तो उनकी लोकसभा
सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला
ने कहा कि सत्र अदालत के आदेश को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने
यह भी कहा कि सत्र अदालत ने निचली अदालत के 23 मार्च
के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए 20 मई की
तारीख मुकर्रर की है। कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात की एक
सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद कहा कि वह
इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों
का उपयोग जारी रखेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने
निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था। उनके वकील
ने गांधी को दो साल की सजा के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर मुख्य अपील के
साथ दो अर्जियां भी दायर की थीं, जिनमें एक
अर्जी जमानत के लिए
थी, जबकि दूसरी अर्जी मुख्य अपील के निस्तारण तक दोषसिद्धि पर रोक
के लिए थी।
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