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राहुल गांधी को नही मिली “मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी मामले में दोषमुक्ति,गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला रखा सुरक्षित
Posted by : achhiduniya
02 May 2023
बीते दिनो सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी,जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा
दिया गया था। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील को
सूरत की सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर
अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की
अनुमति दी थी और मामले की सुनवाई के लिए दो मई की
तारीख मुकर्रर की थी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी
द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च
को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 आपराधिक
मानहानि के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने
मंगलवार को
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने ‘मोदी
उपनाम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि
पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने सुनवाई के दौरान राहुल
गांधी को कोई अंतरिम संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि छुट्टी से आने के
बाद फैसला सुनाया जाएगा।
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