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- क्या होता है रेलवे का 35 पैसे वाला ट्रैवल इंश्योरेंस,कौन होता है हकदार..?
Posted by : achhiduniya
03 June 2023
आज हर कोई LIC यानि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानता है जिसके लिए
वह हर महीने एक किस्त के रूप में प्रीमियम भरता है,जिसे उसके मरणोपरांत संबंधित व्यक्ति
को दिया जाता है,लेकिन क्या आप ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जानते है। ट्रैवल इंश्योरेंस
जब भी आप ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते हैं तो आपको टिकट के साथ एक ट्रैवल
इंश्योरेंस लेने का भी विकल्प मिलता है, जिसकी
कीमत
महज़ 35 पैसे होती है। अगर टिकट बुक करते समय आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस
लेते हैं तो हादसे में जान गंवाने के बाद आपके परिजनों को इंश्योरेंस कंपनी तरफ से
10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है।
दरअसल इस पर IRCTC की वेबसाइट बताती है कि ट्रेन
दुर्घटना को धारा 123, 124 और 124ए के तहत इस ट्रैवल इंश्योरेंस
को रखा गया है और रेलवे अधिनियम 1989 के
अनुसार इसकी योग्यता
निर्धारित की गई हैं। रेलवे टिकट बुक करते समय ट्रैवल
इंश्योरेंस लेने वालों के परिजनों को पैसेंजर की मौत होने के बाद 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। वहीं
हादसे में पूरी तरह दिव्यांग होने वाले पैसेंजर को भी 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है।
जबकि आंशिक तौर पर स्थायी रूप से
दिव्यांग होने पर पैसेंजर को 7.5 लाख
रुपये का मुआवजा मिलता है। वहीं अगर आप रेलवे हादसे में घायल होते हैं तो आपको
हॉस्पिटल के खर्चे के नाम पर 2 लाख
रुपये का मुआवजा मिलता है। सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस लेने भर से आपको मुआवजा नहीं
मिल जाएगा, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं
जिन पर आपको खरा उतरना होगा, इसके
बाद ही आपको इस ट्रैवल इंश्योरेंस की तरफ से मुआवजा मिलेगा।
IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक, IRCTC द्वारा दी जाने वाली ये सुविधा
सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो ई-टिकट बुक करते हैं यानी ये आपको तभी मिलेगा जब
आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं। दूसरा ये कि एक पीएनआर नंबर से जितने भी टिकट बुक
हों अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लिया गया है तो यह सभी टिकट पर समान रूप से लागू होगा। ट्रैवल
इंश्योरेंस की ये सुविधा केवल कंफर्म, सीएनएफ
या फिर आरएसी के लिए है।