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- अध्यादेश रोकने DL-CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा…
Posted by : achhiduniya
30 June 2023
केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी लोक
सेवा प्राधिकरण का गठन किया था। बताया गया कि इस प्राधिकरण का काम दानिक्स काडर के
ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ा
कामकाज देखना है। केंद्र के इस अध्यादेश से महज एक सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट
ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण
दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। दिल्ली की अरविंद
केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र द्वारा
गठिन किए गए प्राधिकरण में भले ही
मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है लेकिन इसमें दो अन्य सदस्यों को शामिल
किया गया है। एक गृह सचिव और दूसरा मुख्य सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे। किसी
अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसला बहुमत के आधार पर किया जाएगा यानी दोनों अफसर
किसी अधिकारी के ट्रांसफर के खिलाफ हैं तो इसके बाद मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर
पाएगा। अध्यादेश में कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम नहीं
होगा। इसके बाद प्राधिकरण के निर्णय की जानकारी उपराज्यपाल को दी जाएगी।