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- बृजभूषण पर IPC की धारा 354, 354डी, 353ए, 34 के तहत मामला दर्ज होगी यह सजा..
Posted by : achhiduniya
02 June 2023
भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण
शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर में यौन शोषण की मांग/छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत है। शिकायत
में 10 ऐसे मामलों का जिक्र
है, जिसमें छेड़छाड़ की
शिकायत है। शीर्ष पहलवानों ने 23 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण
शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन फिर से शुरू किया था। बृजभूषण
शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक़, गलत तरीके
से छूना, बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश
या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है 28
अप्रैल को ये दो एफआईआर दर्ज़ की थीं.
उनके खिलाफ21 अप्रैल को शिकायत दर्ज़ कराई गई थी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज
दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के
इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354 (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादे) के अंतर्गत
दर्ज़ हैं. 353ए में एक से तीन साल
की जेल की सजा है। पहली FIR
इसमें छह वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। इसमें WFI के सचिव विनोद तोमर का भी नाम
है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और POCSO अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है,
जिसमें पांच से सात साल की कैद
हो सकती है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों में जिन घटनाओं की बात हैं वो 2012 से 2022 के बीच हुई। यौन उत्पीड़न भारत
और विदेश दोनों में किया गया। एफआईआर में बताया गया है कि बृजभूषण ने कस कर पकड़
लिया। तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया। कंधे पर जोर से दबाया और फिर उसके शरीर को
ग़लत तरीक़े से छुआ। पीड़िता की शिकायत की बृजभूषण ने मना करने के बावजूद उसका
पीछा किया। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय
कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस
थाने में दो एफआईआर दर्ज हैं।
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