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- सुप्रीम कोर्ट ने बदला कानून स्कूल में कृपाण ले जाने की इजाजत दी सिख छात्रों को..
Posted by : achhiduniya
06 August 2023
आस्ट्रेलिया स्थित क्वींसलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल परिसर
में सिख छात्रों के कृपाण पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को पलट दिया और इसे
असंवैधानिक करार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल कमलजीत कौर अठवाल नामक व्यक्ति द्वारा राज्य
सरकार को अदालत में चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आया।
अठवाल ने अपनी याचिका में दावा किया गया था कि प्रतिबंध कृपाण के साथ भेदभाव करता
है, जो सिख धर्म के पांच
धार्मिक प्रतीकों में से एक है। कृपाण, सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी धार्मिक मान्यता
के अनुसार,
इस धर्म के मानने वाले
लोग हर समय कृपाण को अपने पास रखते हैं। ऑस्ट्रेलियन
ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की
रिपोर्ट के अनुसार, क्वींसलैंड सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नस्लीय
भेदभाव अधिनियम (आरडीए) के तहत छात्रों के स्कूल में कृपाण ले जाने पर प्रतिबंध
असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले आस्ट्रेलिया की एक निचली अदालत
के फैसले ने सिखों के इस दावे को खारिज कर दिया था कि यह अधिनियम भेदभावपूर्ण है।
इसके बाद सिखों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई
थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया
है। इससे सिख धर्म के लोगों को बड़ी राहत महसूस हो रही है।
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