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ज़बरदस्ती गले लगाता,यौन शोषण करता,BJP सांसद बृजभूषण महिला पहलावनों का हर मौके पर...दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दी दलील
Posted by : achhiduniya
24 September 2023
दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया
दी है या नहीं, सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया।
दिल्ली
पुलिस ने तर्क दिया कि जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं, वह BJP सांसद
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे में महिला
पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की
मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कोर्ट ने WFI पूर्व प्रमुख को पेशी से छूट दे दी है। इस दौरान
कोर्ट में दलील देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि
बृजभूषण को पता था वो क्या
कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था वह महिला
पहलवान के साथ शोषण करने की कोशिश करता था। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली
पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में WFI के दफ्तर में हुई घटना का ज़िक्र किया
और कहा इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है। एक महिला पहलवान की
शिकायत का ज़िक्र करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि तजाकिस्तान के एक इवेंट के दौरान
बृजभूषण ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको ज़बरदस्ती गले लगाया।
जब
शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा कि पिता की तरह किया था। इससे
साफ पता चलता है कि बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के वकील
ने एक दूसरी शिकायतकर्ता की शिकायत का ज़िक्र किया जिसमें उसने कहा है कि बृजभूषण
ने तजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप के दौरान बिना इजाज़त के मेरी शर्ट को ऊपर करके
मेरे पेट पर हाथ फेरा और अनुचित तरीके से मुझको छुआ था। इसके आगे दिल्ली पुलिस ने
कहा कि अगर भारत में किसी महिला के साथ IPC की धारा 354A के तहत अपराध होता है तो उसके तहत आरोपी को तीन साल की अधिकतम सज़ा हो सकती
है।
दिल्ली पुलिस ने गुजरात में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का ज़िक्र करते हुए कहा
कि इस मामले में भी कई FIR अलग-अलग दर्ज थी लेकिन कोर्ट ने सुनवाई
एक ही जगह किया था। राउज़ एवेन्यु कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के
मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। अब राउज़ एवेन्यु कोर्ट में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
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