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- उद्धव ठाकरे और संजय राउत को नहीं मिली मानहानि केस में कोर्ट से मुक्ति...
Posted by : achhiduniya
26 October 2023
पूर्व सीएम व शिवसेना-यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और
राज्यसभा सांसद संजय की अपील को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने खारिज कर दी।
दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के नेता राहुल
शेवाले ने शिवसेना-यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था। इस मानहानि के मामले में ठाकरे और राउत ने
डिस्चार्ज एप्लिकेशन यानी आरोप मुक्ति का आवेदन दायर किया था जिसे गुरुवार को मुंबई
की एक अदालत ने खारिज कर दिया। शेवाले ने दोनों पर आरोप
लगाया था कि शिवसेना-यूबीटी
के मुखपत्र सामना में उनके खिलाफ मानहानि भरा लेख लिखा गया
था। ठाकरे और राउत ने अपने आवेदन में कहा था कि उनके खिलाफ मानहानि करने के कोई
सबूत नहीं है। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया था और साथ ही कहा था कि उन्हें संदेह
के आधार पर कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है। गौरतलब है की शेवाले ने
वकील चित्रा सालुंके के द्वारा शिकायत फाइल कराई थी जिन्होंने सामना के एक आर्टिकल
के खिलाफ आपत्ति उठाई थी। इस आर्टिकल में दावा किया गया था शेवाले का करांची में होटल
और रियल एस्टेट का बिजनस है।
यह आर्टिकल 29 दिसंबर 2022 को प्रकाशित
हुआ था। शेवाले ने दावा किया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए और उनपर झूठे आरोप
लगाकर उनकी प्रतिष्ठा और राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
उनकी याचिका में कहा गया है लिखा गया आर्टिकल प्रतिशोध की पत्रकारिता का एक उदाहरण
है। शेवाले ने दोनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 और 501के तहत कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने
मामले को 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है जब साक्ष्यों
की रिकॉर्डिंग हो जाएगी।


