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- बाइक टैक्सी को कानूनी मान्यता प्रदान की दिल्ली सरकार ने....
भीतर लाइसेंस लेना होगा। यह लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाएगा। दिल्ली के मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई फीस नहीं लगेगी। कैब चार पहिया एग्रीगेटर को भी 5 साल में सभी वाहन इलेक्ट्रिक करने होंगे। जब कि बाइक टैक्सी को शुरू से ही इलेक्ट्रिक रखना होगा। दिल्ली सरकार ने फिलहाल पॉलिसी में किराए को लेकर कुछ नहीं कहा है। बता दें कि इस फैसले से दिल्ली में रह रहे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जो जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बाइक टैक्सी चलाने वालों को भी इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी।
वह भी अब कानूनू रूप से राजधानी में बाइक टैक्सी चला सकेंगे। दिल्ली के LG ने राजधानी में कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा आज शाम तक पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
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