- Back to Home »
- Discussion »
- चुनावी पोस्टर-पर्चों सहित पथ-प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल होगा गैर कानूनी.... निर्वाचन आयोग
Posted by : achhiduniya
05 February 2024
निर्वाचन आयोग ने दलों और उम्मीदवारों की ओर से चुनावी प्रक्रिया के दौरान
किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किए जाने के प्रति अपनी कतई बर्दाश्त नहीं करने
की नीति से अवगत कराया। निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी को राजनीतिक दलों
से कहा कि वे पोस्टर एवं पर्चों सहित प्रचार की किसी भी सामग्री में बच्चों का
इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें। आयोग ने एक बयान में कहा,
किसी
भी तरीके
से राजनीतिक प्रचार अभियान चलाने के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर भी यह
प्रतिबंध लागू है,जिसमें कविता,गीत,बोले गए शब्द,
राजनीतिक
दल या उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न का प्रदर्शन शामिल है। आयोग ने कहा कि नेताओं और
उम्मीदवारों को प्रचार गतिविधियों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं
करना चाहिए, चाहे वे बच्चे को गोद में उठा रहे हों या वाहन
में या फिर रैलियों में बच्चे को ले जाना हों।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार
ने निर्वाचन आयोग के प्रमुख हितधारकों के रूप में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण
भूमिका पर लगातार जोर दिया है। उन्होंने आगामी संसदीय चुनावों
के मद्देनजर लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में उनसे सक्रिय भागीदार बनने का
आग्रह किया है। आयोग ने कहा कि यदि कोई नेता जो किसी भी राजनीतिक दल की चुनाव
प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं है और कोई बच्चा अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ
उसके समीप केवल मौजूद होता है तो इस परिस्थिति में यह दिशानिर्देशों का उल्लंघन
नहीं माना जाएगा।