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- राज्यों के नाम बदले तो 3 साल की सजा 3 लाख जुर्माना....
Posted by : achhiduniya
05 March 2024
मणिपुर
के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह ने विधानसभा में मणिपुर स्थानों का नाम विधायक, 2024 पेश किया था और इसे सदन में
आम-सहमति से पारित कर दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने
आई हैं, लेकिन
इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सीएम एन बीरेन सिंह ने विधेयक पारित होने
के बाद एक्स पर
पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि मणिपुर राज्य सरकार
हमारे इतिहास, सांस्कृतिक
धरोहर और पुरखों से चली आ रही विरासत की रक्षा करने को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि हम बिना सहमति के
स्थानों का नाम बदलना और उनके नामों का दुरुपयोग करना बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस
अपराध के दोषियों को सख्त कानूनी दंड दिया जाएगा। इसी दौरान सीएम बीरेन सिंह ने
विधानसभा में कहा कि 3 मई 2023 से 27 फरवरी तक राज्य में म्यांमार के 6,746 अवैध नागरिकों का पता चला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोमेट्रिक डेटा संग्रह के बाद म्यांमार के 259 नागरिकों को उनके मूल स्थान पर
वापस भेज दिया गया, जबकि बाकी को आम जनता के साथ घुलने-मिलने से रोकने के लिए अस्थायी
आश्रयों में रखा जा रहा है। सिंह ने सदन को सूचित किया कि सत्र में भाग नहीं लेने
वाले विधायकों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए हिल एरिया कमेटी के डी गंगमेई की
अध्यक्षता में एक सुलह टीम की स्थापना की गई है।
विधेयक के अनुसार, सरकार की सहमति के बिना
गांवों/स्थानों का नाम बदलने के दोषियों को अधिकतम 3 साल की जेल की सजा दी जा सकती है
और उन पर 3 लाख
रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में
कहा था कि ऐसी घटनाएं हुई हैं,जिनमें चुराचांदपुर को लमका और कांगपोकपी को कांगुई
कहा गया है, इसे
हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सीएम एन बीरेन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने स्थानों/गांवों को
दिए सभी नए नाम पहले ही रद्द कर दिए हैं।