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- भारत में परीक्षा में नकल करने-कराने की मिलती है ये सजा...
Posted by : achhiduniya
20 June 2024
देश में
पेपर लीक कराना या फिर परीक्षा में छात्रों को नकल कराना एक गुनाह माना जाता है। ऐसे में पिछले नियमों के मुताबिक परीक्षा
में नकल कराने वाले व्यक्ति को तीन साल का कारावास और 2000 तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान था। केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में इसके लिए एक नया विधेयक पेश किया, जिसके तहत 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024' के तहत परीक्षाओं में अनियमितताओं से
संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के
जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी में
लगाम लगाने की कोशिशें की थीं,लेकिन
पिछले कुछ समय से इस कानून का असर
पड़ता नजर नहीं आ रहा है और लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। देश के
अलावा चीन में भी नकल को कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है. यदि कोई परिक्षार्थी यहां नकल करता पाया
जाता है तो उसे 7 सालों के लिए जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा इस देश में यूनिवर्सिटी के
द्वारा भी उस परिक्षार्थी पर कई कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल चीन भी लगातार पेपर लीक और नकल के मामलों से परेशान था। जिसके चलते वहां इस कानून को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जहां नकल
करना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है और वहां इस तरह एग्जाम देने पर जेल या फिर
अन्य सजाओं का प्रावधान है।

