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- 274 पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाई हाई कोर्ट ने जाने क्यू....?
Posted by : achhiduniya
12 October 2024
पंजाब सरकार ने
राज्य भर में पंचायत चुनाव के कारण 15 अक्टूबर को राजपत्रित अवकाश की घोषणा की है। मुख्य
सचिव अनुराग वर्मा की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक इस दिन सभी स्कूल,
कॉलेज, सरकारी दफ्तर और सभी संस्थान बंद रहेंगे। चंडीगढ़
में पंजाब सरकार के सभी दफ्तर, संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी
घोषित कर दी गई है। छुट्टी को लेकर ये घोषणा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट,
1881 के तहत की गई है। मीडिया
रिपोर्ट के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को 15 अक्टूबर को छुट्टी घोषित करने के लिए लिखा था,
ताकि प्रत्येक नागरिक चुनाव के दिन अपने
मताधिकार का प्रयोग कर सके। पंजाब पंचायत चुनाव में सरपंच
पद के लिए दाखिल 3,600
से अधिक नामांकन पत्र 7
अक्टूबर को खारिज कर दिए गए थे। इस बारे
में पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी थी। प्रवक्ता के
मुताबिक ग्राम पंचायत चुनावों के लिए जांच प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारियों
द्वारा सरपंच पद के लिए 3,683 नामांकन पत्र और पंच के लिए 11,734
नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। पंजाब और
हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य में 274 पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी है। अलग-अलग
याचिकाएं चुनाव से संबंधित हाई कोर्ट में आई थीं,जिनमें अलग अलग आधार पर चुनाव पर
रोक लगाने की मांग की गई थी।
पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। पंजाब में कुल
13241 पंचायतें हैं। पंजाब
और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिर्फ उन पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है,
जिनको लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई
थी। प्रदेश में 13,229 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान 15
अक्टूबर को होंगे। आयोग को सरपंच पद के
लिए 52,000 से अधिक और पंच के लिए 1.66 लाख से अधिक नामांकन मिले थे। नाम वापस लेने की
अंतिम तारीख 7 अक्टूबर थी।
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